Railway Budget 2016 New Rules
१. निम्नलिखित बिन्दुओ में नागरिकता बताना जरुरी:-
· पहले जो टिकेट बुक कराने के लिये किसी भी चीज की जरुरत नहीं थी वो अब हटाया गया है|
· उसकी जगह एक नया नियम आया है की किसीको भी टिकेट बुक करने के लिए अपनी नागरिकता बताना जरूरी है|
· भारतवासियों तो अपनी नागरिकता में तो इंडियन ही लिखेंगे लेकिन विदेशी लोगो के लिये भी ये नियम वही नियम है|
· उसको भी अपना पासपोर्ट नंबर या तो उसके देश का नाम लिखना होगा|
· ये नियम सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने लागु किया है|
२. जनरल टिकट तीन घंटे तक वैलिड:-
· अगर टिकेट लेने के बाद मुसाफिर ३ घंटे में अपनी ट्रेन नहीं पकड़ता है तो उसकी टिकीट वैलिड नहीं होगी|
· और २०० किमी की यात्रा की और जनरल टिकट दोनों की ३ घंटे तक ही वालिद होंगी|
· लेकीन कुछ खास कारन से ही उसकी वैलिडिटी बदला दी जायेगी |
· और अगर कुछ परिस्थिति से ट्रेन लेट हो जाती है तो उसी कारन से ही वैलिडिटी बाधा सकते है| और ऐसी परिस्थिति में ये नियम लागू नहीं पड़ेगा|
३. बच्चे के लिए भी फुल टिकट लेना पडेगा:-
· इस में ऐसा है की अब ५ साल से उपर के सभी बच्चो के लिए फुल टिकट ही लेना पड़ेगा|
· और ऐसा करने से वो पूरी बिर्थ पर आराम फर्मा सकता है लेकिन अगर कोइ भी बच्चे बिना टिकट के दिखे तो उन्हें अपने माँ-बाप के साथ ही बिर्थ शेयर करना होगा|
· और ये नियम ५ साल के निचे की उम्र वाले बच्चो को लागु नहीं पड़ता है|
· यह बात सभी को रिजर्वेशन कराते समय ही ध्यान में लेनी होगी
४. कन्केलतिओन के सिर्फ १३९ ही डायल करना
होगा:-
· टिकट कैंसिल करने के लिए सिर्फ १३९ पर फोन ही करना होगा|
· और तुरंत ही टिकट कैंसिल हो जायेगा इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल से 139 नंबर ही डायल करना होगा|
· फिर १० नंबर का PNR नंबर भरना होगा और आपकी डिटेल्स फोन पे आजायेगी|
· इस नियम से आप कही से भी आराम से टिकट कैंसिल करवा सकते है|
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